बिलासपुर के शासकीय राशन दुकानों में 42 लाख की हेराफेरी, दो संचालकों के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर, खाद्य नियंत्रक ने औचक निरीक्षण का दिया था निर्देश, पढ़िए पूरी खबर.…….

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) खाद्य विभाग ने मुक्तिधाम के पास संचालित दो शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों में गड़बड़ी की पुष्टि की है, जिससे 42 लाख 6 हजार 421 रुपए की वित्तीय हानि का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में खाद्य विभाग ने सरकंडा थाने में दोनों दुकान संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने खाद्य निरीक्षकों को औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में मुक्तिधाम चौक सरकण्डा में संचालित राशन दुकान (आईडी क्रमांक 401001070) का निरीक्षण अजय मिश्रा द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान बजरग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार (आईडी क्रमांक 401001083) के संचालक कैलाशनाथ मिश्रा, सचिव शिवदुलारिन मिश्रा और विक्रेता राजीव मिश्रा के खिलाफ भी जांच की गई। निरीक्षण में आईडी क्रमांक 401001083 की दुकान में 31 लाख 86 हजार 252 रुपए की राशन की कमी पाई गई, जबकि आईडी क्रमांक 401001070 में 10 लाख 20 हजार 169 रुपए का खाद्यान्न कम पाया गया। जांच अधिकारी ने इन गड़बड़ियों के आधार पर सरकण्डा थाने में एफआईआर दर्ज कराई और हेराफेरी का प्रकरण दर्ज करते हुए दोनों संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया है।
