सीपत; गणेश विसर्जन में हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना..डीजे बजा रहे पिकअप वाहन सहित चालक गिरफ्तार, वाहन जप्त!

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) गणेश विसर्जन के दौरान सीपत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को डीजे साउंड सिस्टम सहित जप्त कर लिया। वाहन चालक को शराब के नशे में हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाते पकड़ा गया। थाना प्रभारी गोपाल सतपथी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सोंठी स्थित गतवा तालाब के पास गणेश विसर्जन जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि रामकुमार पोर्ते पिता जगदीश सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बिटकुला, थाना सीपत अपने पिकअप क्रमांक सीजी 10 बीपी 9556 में अवैध रूप से डीजे सेट लगाकर तेज ध्वनि में साउंड बजा रहा था। पुलिस ने बताया कि पूर्व में सभी डीजे संचालकों को बैठक लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने की समझाइश दी गई थी। बावजूद इसके आरोपी ने निर्देशों की अनदेखी की। मौके पर उससे डीजे संचालन की कोई अनुमति भी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। पुलिस ने पिकअप वाहन व डीजे सिस्टम को जप्त करते हुए आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 4, 5, 6, 15 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 208(2)(3)/177 व 185 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया हैं। सीपत थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ने बताया कि पहली बार कोलाहल अधिनियम में इस तरह की कार्यवाही हुई है, नियम की धज्जियां उड़ाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी।

