रॉन्ग साइड से आई कार ने छीना परिवार: मासूम के इलाज को निकले थे, सड़क पर मौत मिली…तेज रफ्तार कार ने ली तीन जिंदगियां, दंपती और 3 माह के मासूम की मौत..छात्राएं घायल, खबर पढ़कर जानिए पूरा मामला………

छत्तीसगढ़: (प्रांशु क्षत्रिय) छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे-43 पर एक तेज रफ्तार कार ने रॉन्ग साइड से आकर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके 3 महीने के मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दंपती, 35 वर्षीय सुनील लकड़ा और 28 वर्षीय अस्मतिया, अपने बच्चे को निमोनिया के इलाज के लिए अंबिकापुर ले जा रहे थे। लेकिन सीतापुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव के पास उनकी बाइक को एक बेकाबू कार ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों दूर जा गिरे और बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में तीनों की मौके पर ही जान चली गई।
कार ड्राइवर नशे में था, छात्राओं को बैठा रखा था……
हादसे की वजह बना कार चालक संतोष पैकरा आमाटोली का निवासी है। जानकारी के मुताबिक वह नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। कार में उद्यानिकी कॉलेज आमाटोली की तीन छात्राएं भी सवार थीं— अंजली तिर्की, सुशीला खिंचा और खुशबू पोर्ते। तीनों छात्राएं बतौली बस स्टैंड से मैनपाट में परीक्षा देने जा रही थीं। कार चालक को उनमें से एक छात्रा पहले से जानती थी, इसलिए वे उसकी गाड़ी में बैठ गईं। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने रास्ते में कई बार उतरने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रही कार ने बिशुनपुर में जाकर सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार पास के एक डॉक्टर के घर में जा घुसी।
घटना के बाद पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची…….
सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दंपती और उनके मासूम को मृत घोषित कर दिया। कार में सवार तीनों छात्राओं को सिर और सीने में चोटें आई हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। मृतक दंपती के दो और बच्चे हैं— 8 साल की इंदु और 6 साल का चंदू, जिन्हें वे घर में छोड़कर इलाज के लिए निकले थे। अब दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। संतोष पैकरा को भी सीएचसी सीतापुर में भर्ती किया गया है, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं आई है। छात्राओं के बयान के आधार पर चालक के खिलाफ नशे में ड्राइविंग और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।
