सीपत! नाबालिग को बहलाकर शादीशुदा युवक ने किया दुष्कर्म..पॉक्सो एक्ट की धारा में पुलिस ने भेजा जेल, पढ़िए पूरी खबर……

सीपत: (प्रांशु क्षत्रिय) नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी शुभम साहू को पाक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने अपहृत बालिका की जल्द तलाश शुरू की और 09 मार्च 2025 को आरोपी शुभम साहू के कब्जे से बरामद कर लिया। जांच में पाया गया कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद, आरोपी पर धारा 87, 64 और पाक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 जोड़ी गईं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
ये हैं गिरफ्तार आरोपी……..
शुभम साहू पिता रथराम साहू उम्र 23 वर्ष निवासी बाम्हू थाना सीपत जिला बिलासपुर।
उक्त कार्यवाही में इनका रहा विशेष योगदान………
थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, सहायक उपनिरीक्षक शिव सिंह बक्साल, प्रधान आरक्षक प्रफुल्ल सिंह, आरक्षक प्रकाश जगत, महिला आरक्षक ज्योति जगत।
