बिलासपुर: लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा गैंगस्टर अमन साहू लड़ना चाहता था चुनाव…हाइकोर्ट ने याचिका किया खारिज, पढ़िए पूरी खबर……

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लारेंश बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर अमन साहू की याचिका को खारिज कर दिया है। साहू ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़कागांव क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान, साहू ने अपने आपराधिक रेकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जताई।

हालांकि अदालत ने उनके इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि चल रहे आपराधिक मामलों के मद्देनज़र उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति, चाहे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कितनी भी हों, यदि वह आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं मिल सकती। इस निर्णय को चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और नैतिकता की रक्षा करने वाला माना जा रहा है। अमन साहू का नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में जुड़ा हुआ है, जिससे उनकी चुनावी राजनीति में भाग लेने की इच्छा ने एक नया विवाद उत्पन्न किया है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में नैतिकता का भी महत्वपूर्ण स्थान है और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए।
