SEEPAT: घर पर सो रही किशोरी को भगाकर किया दुष्कर्म, आरोपी और सहआरोपी गया था जेल, जिला कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कैद की सजा…..

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) सीपत थाना क्षेत्र निवासी किशोरी को आधी रात घर से भगाकर एक युवक के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला बीते 2 वर्ष पूर्व सामने आया था, जिसे सीपत थाना की टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिस प्रकरण में जिला कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में किशोरी की तरफ से पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ठाकुर ने की।
जानिए क्या था, मामला:-
प्राप्त जानकारी के अनुसार सीपत थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी 10 जुलाई 2022 की रात को परिवारजनों के साथ खाना खाकर सोने चली गई। दूसरे दिन सुबह घर वाले देखे कि किशोरी अपने कमरे में नहीं है, आसपास एवं रिश्तेदारों के यहां पतासाजी किए, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर किशोरी के परिजन सीपत थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराए और शंका व्यक्त किए कि कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगा ले गया है। पुलिस इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर जांच पतासाजी शुरू की। पुलिस ने पतासाजी करते हुए सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कुकदा निवासी दीपक कुमार पांडेय पिता संतकुमार 19 वर्ष के कब्जे से किशोरी को बरामद कर युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
सहआरोपी ओमप्रकाश को भी हुई थी, सजा:-
आरोपी के साथ किशोरी को भगाने में साथ देने वाले सहआरोपी ओमप्रकाश सूर्यवंशी उर्फ गोलू पिता स्व. भागवत सूर्यवंशी उम्र 28 वर्ष निवासी गोपालपुर को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। जिला कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी दीपक कुमार पांडेय को धारा 376, 3 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है एवं उसके साथी ओमप्रकाश सूर्यवंशी को धारा 363/34 के तहत निरुद्ध में बिताई गई अवधि तक कारावास एवं 500 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई हैं।


















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