बलौदाबाजार में पुलिस का बड़ा एक्शन : कांग्रेस नेता भागवत थवाईत समेत 3 लोगों को एक साल के लिए किया गया जिला बदर
बलौदाबाजार में कांग्रेस नेता भागवत थवाईत समेत 3 लोगों को एक साल के लिए जिला बदर किया गया। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने कार्रवाई की।
बलौदाबाजार। जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तीन लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन की जांच रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक गौरव राय के प्रतिवेदन के आधार पर भागवत थवाईत, संतोष थवाईत और अशोक अंजान को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
भागवत थवाईत की पहचान कसडोल क्षेत्र के कांग्रेस नेता के रूप में भी की गई है। जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक तीनों के खिलाफ अलग-अलग आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। प्रशासन ने लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 और 5(ख) के तहत यह कार्रवाई की है।
कसडोल और सिटी कोतवाली क्षेत्र के मामलों के आधार पर कार्रवाई
जिला बदर किए गए लोगों में ग्राम कटगी निवासी भागवत थवाईत और संतोष थवाईत तथा ग्राम करहीबाजार निवासी अशोक अंजान शामिल हैं। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों के खिलाफ मारपीट समेत विभिन्न आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार तीनों को एक वर्ष की अवधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के साथ-साथ उसके सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से भी बाहर रहना होगा। इनमें बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बेमेतरा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले शामिल हैं।
24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का आदेश
जिला दंडाधिकारी के आदेश में तीनों को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर निर्धारित जिलों की सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। एक वर्ष की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
