बिलासपुर; स्कॉर्पियो में ‘पुलिस’ का फर्जी टैग लगाकर रौब झाड़ना पड़ा महंगा, वाहन स्वामी पर मामला दर्ज!

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस चिन्ह का दुरुपयोग करने के मामले में पुलिस ने एक वाहन स्वामी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपी की पहचान वीरेंद्र जैन (43), पिता प्रवीण कुमार, निवासी करबला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने स्कॉर्पियो वाहन (क्रमांक CG11AD7866) में आगे-पीछे अवैध रूप से ‘पुलिस’ का टैग/चिन्ह लगाकर उसका उपयोग कर रहा था। इतना ही नहीं, वह वाहन में बाउंसर जैसे लोगों को बैठाकर आम लोगों पर रौब जमाने और गलत तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा था। वाहन शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह के प्रतिवेदन पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुम्मत राम साहू ने आरोपी के खिलाफ धारा 205 और 347 बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 398/2026 दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को विवेचना में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि पुलिस चिन्ह या टैग का अनधिकृत उपयोग दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि वर्दी और पुलिस संकेतों का दुरुपयोग कर लोगों पर धौंस जमाने वालों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।


















