घर से निकालने की धमकी देकर मकान मालिक ने किया दुष्कर्म; प्रेग्नेंट युवती की पेनकिलर देकर की हत्या!

बालोदः (प्रांशु क्षत्रिय) छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 22 साल की युवती के साथ उसके 59 साल के मकान मालिक ने दुष्कर्म किया और उसे प्रेग्नेंट किया। बाद में आरोपी ने उसे पेनकिलर की दवा दे दी, जिससे युवती और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार घरडे को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह मामला डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 10 मार्च 2026 को डौंडीलोहारा थाना में युवती की मौत की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक युवती की मां से पूछताछ कर मर्ग जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि युवती (22 वर्ष) अपनी मां, बहन और भाई के साथ पिछले करीब तीन साल से डौंडीलोहारा के रामनगर क्षेत्र में आरोपी के मकान में किराए पर रह रही थी। 9 मार्च 2026 की रात करीब 9.30 से 10 बजे के बीच प्रेग्नेंट युवती को कमर, पेट और पैर में तेज दर्द होने लगा। इस दौरान मकान मालिक सुनील कुमार घरडे (59 वर्ष) ने दर्द की दवा बताकर एक गोली युवती को खिला दी। दवा खाने के बाद युवती की हालत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गई। पुलिस की जांच और परिवार के सदस्यों और अन्य गवाहों के बयान से यह बात सामने आई कि युवती अविवाहित थी और आरोपी मकान मालिक पिछले करीब एक साल से उसे जान से मारने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म कर रहा था। इसी दौरान युवती लगभग 9 माह की गर्भवती हो गई। बताया गया कि आरोपी ने युवती और उसके परिवार को मकान से निकालने की धमकी देकर पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की। बाद में अपराध छिपाने के उद्देश्य से आरोपी ने युवती को अज्ञात दवा दर्द की गोली बताकर खिला दी, जिससे युवती और गर्भ में पल रहे नवजात शिशु की मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार घरडे के खिलाफ अपराध दर्ज किया। पुलिस ने 11 मार्च 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
