विधायक बालेश्वर साहू धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार, 22 जनवरी तक जेल में, राजनीति हलचल तेज…..

छत्तीसगढ़: (प्रांशु क्षत्रिय) छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने विधायक को आज जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यह मामला थाना चाम्पा क्षेत्र से जुड़ा है। मामले में प्रार्थी राम कुमार शर्मा (उम्र 46 वर्ष), निवासी परसापाली, थाना सारागांव ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले की जांच की गई। जांच में सामने आया कि विधायक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगी गौतम राठौर ने मिलकर प्रार्थी से 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भादवि में मामला दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 9 जनवरी 2026 को माननीय CJM न्यायालय में चालान पेश किया। चालान स्वीकार होने के बाद कोर्ट ने जेल वारंट जारी कर दिया। चालान पेश होने के बाद विधायक बालेश्वर साहू की ओर से रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया गया, लेकिन न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस ने विधायक को जिला जेल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। विधायक की गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
