4 साल के बेटे की हत्या, मां और सौतेले पिता को आजीवन कारावास……

दुर्ग: (प्रांशु क्षत्रिय) जिला न्यायालय ने दो साल पुराने हत्या के मामले में मां और सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 1000 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 8 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला कुम्हारी शंकर नगर का है, जहां गायत्री साहू और उसके दूसरे पति मनप्रीत साहू पर गायत्री के पहले पति से हुए 4 साल के बेटे जगदीप सिंह की हत्या का आरोप था। जांच में सामने आया कि मनप्रीत बच्चे के साथ अक्सर मारपीट करता था और गायत्री भी उसे पीटती थी। 31 जनवरी 2023 की रात दोनों ने बच्चें को बुरी तरह पीटा, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोट आई और वह बेहोश हो गया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दंपति बच्चे का चुपचाप अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि अत्यधिक मारपीट के कारण ही बच्चें की मौत हुई है। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
