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अब बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार नहीं, उल्लंघन पर दुकान होगी सील, दो महीने की मोहलत…..

रायपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) नगरीय निकाय सीमा के भीतर कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा नियम लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक, अब कोई भी व्यवसाय बिना नगरपालिका से ट्रेड लाइसेंस लिए नहीं चल सकेगा। नियम का उल्लंघन करने पर प्रशासन सीधे दुकान सील करेगा और निर्धारित वार्षिक फीस के दोगुने तक का जुर्माना वसूल करेगा। सरकार ने लाइसेंस को अनिवार्य करने के बाद सभी दुकानदारों को 60 दिनों की समय सीमा दी है। इस अवधि में लाइसेंस नहीं लेने वालों पर कार्रवाई तय है। 15 दिन में मिलेगा लाइसेंस, देर होने पर स्वतः स्वीकृत माना जाएगा नियमों में कहा गया है कि आवेदन जमा होने के 15 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेना होगा। तय समय में कोई आदेश नहीं जारी किया गया तो लाइसेंस स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। यह प्रावधान लंबे समय से लाइसेंस प्रक्रिया में लगने वाली देरी को खत्म करेगा। नए नियमों के तहत अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को अपने व्यापारिक परिसर में धुआँ, गैस, वाष्प, धूल, गंध, शोर, जैसे किसी भी प्रकार के प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक इंतज़ाम करने होंगे। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा, लाइसेंस की एक प्रति दुकान में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर लगानी होगी तथा केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के सभी आदेशों का पालन करना होगा। नियमों में सक्षम प्राधिकारी को किसी भी समय परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन मिलता है तो व्यापारी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के निर्देशों का पालन न करने पर वार्षिक शुल्क के 50% तक का जुर्माना, या लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

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