पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद अदालत का बड़ा फैसला…..

सूरजपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अदालत ने एक कलयुगी पत्नी और उसके प्रेमी को अपने ही पति की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों ने अवैध प्रेम संबंध छिपाने के लिए पति की गला घोंटकर निर्मम हत्या की थी और शव को घर से दूर खेत में फेंक दिया था। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के नमदगिरी गांव का है। घटना के बाद यह मामला पहले “अंधा कत्ल” लग रहा था, क्योंकि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान डॉग स्क्वॉड की मदद ली। खोजी कुत्ता सीधे मृतक के घर तक पहुंचा, जिससे शक पत्नी पर गहराया। इसके बाद पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें यह साबित हुआ कि घटना की रात मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के बीच लगातार संपर्क था। तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डायमंड कुमार गिलहरे की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा, भादंसं की धारा 201 और 34 (साक्ष्य छिपाने का प्रयास) के तहत दोनों को 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और जांच टीम की कार्यप्रणाली से अपराध संदेह से परे सिद्ध हुआ है। इस केस की पड़ताल में सूरजपुर पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही। डॉग स्क्वॉड की सक्रियता, तकनीकी विश्लेषण और वैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई और समय पर चार्जशीट अदालत में पेश की। यह फैसला जिले में अपराध जांच और न्यायिक प्रक्रिया का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया है।
