महिला कोटवार की हत्या कर लूटपाट, हाथ काटकर निकाला कंगन, बीड़ी पीते बैठे रहे हत्यारे, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार……

बालोद: (प्रांशु क्षत्रिय) जिले में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम रानीतराई रोड में 65 वर्षीय महिला कोटवार देवबती महार की हत्या कर घर में लूटपाट की गई। लुटेरों ने महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद सोने-चांदी के जेवर और नकदी लूट लिए। इतना ही नहीं, जब हाथ में पहना चांदी का कंगन नहीं निकल पाया तो हंसिए से महिला का हाथ काटकर कंगन निकाल लिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी शव के पास बैठकर बीड़ी पीते रहे और फिर उसी चटाई से शव को ढंककर फरार हो गए।
तीन दिन बाद खुला हत्या का राज…..
घटना 2 अक्टूबर की रात की है, जबकि मामला 6 अक्टूबर की शाम उस वक्त सामने आया जब पड़ोसी महिला सुलोचना बाई साहू ने घर का दरवाजा बाहर से बंद देखा। सूचना पर उनका बेटा और अन्य ग्रामीण पहुंचे तो अंदर महिला का शव पड़ा मिला।
बालोद पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर गांव के ही दो संदिग्धों गोलू उर्फ महेंद्र कुमार साहू (25) और महेंद्र साहू (28) को हिरासत में लिया गया। शुरुआत में दोनों ने हत्या से इंकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और बीड़ी के टुकड़े दिखाए तो दोनों ने हत्या और लूट की बात कबूल कर ली। दोनों आरोपी आदतन नशेड़ी और बदमाश किस्म के हैं। उनके खिलाफ पहले भी चोरी, लूट, मारपीट और अवैध शराब तस्करी के कई प्रकरण दर्ज हैं। गोलू के खिलाफ अर्जुन्दा थाने में अवैध शराब का मामला दर्ज है, जबकि महेंद्र साहू के खिलाफ देवरी और मोहला थाना क्षेत्र में चार अपराध दर्ज हैं।
लूट की पूरी कहानी……
वारदात की रात दोनों आरोपियों ने सोचा कि बुजुर्ग महिला अकेली है और उसके पास पर्याप्त जेवर-नकदी है। उन्होंने दरवाजा खटखटाकर महिला को जगाया और जैसे ही वह बाहर आई, गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने 24 हजार रुपये नकद, आठ चांदी के पट्टे, एक करधनी, एक अंगूठी, पेन कार्ड, एटीएम कार्ड और चांदी का कंगन लूट लिया। बालोद एसपी योगेश पटेल ने बताया कि साइबर सेल और स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का गहराई से विश्लेषण किया। गांव में कैंप कर तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 311(4), 332, 103(अ), 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है।


















