हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं को बड़ा झटका..सीबीआई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका!

रायपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज छह अलग-अलग आपराधिक मामलों में दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तोमर बंधु पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर घोषित हैं। उन पर धोखाधड़ी, रंगदारी और जमीन हड़पने जैसे कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। हाल ही में इन पर दर्ज छह मामलों में गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने गिरफ्तारी से बचने हेतु सीबीआई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरोपियों की ओर से दायर याचिका के साथ कानूनन आवश्यक शपथ पत्र संलग्न नहीं था। अदालत ने इस तकनीकी खामी को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया। कानूनी जानकारों का कहना है कि शपथ पत्र किसी भी जमानत याचिका की अनिवार्य शर्त है। इसके बिना यह साबित नहीं होता कि याचिका सही तथ्यों के आधार पर स्वयं आवेदक द्वारा दायर की गई है। इस मामले में तकनीकी चूक आरोपियों पर भारी पड़ गई। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब तोमर बंधुओं के पास उच्च न्यायालय में अपील करने या आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत याचिका दायर करने का विकल्प बचा है। अदालत के इस फैसले ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कानूनी प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।
