तबादला नीति; छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया क्यों नहीं होगा टीचर और पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर…तबादला नीति से इन विभागों को रखा गया है अलग!

रायपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के शासकीय कर्मचारी 6 जून से 13 जून तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार की यह नीति आज यानी 6 जून से प्रभावी हो गई है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 14 जून से 25 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री ट्रांसफर प्रस्तावों को मंजूरी देंगे, जबकि राज्य स्तर पर संबंधित विभाग के मंत्री की स्वीकृति आवश्यक होगी। हालांकि इस नई नीति को शिक्षा विभाग में लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही गृह (पुलिस), आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाएं भी इस ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे से बाहर रखी गई हैं। इस विषय पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के कारण शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस विभाग में वर्षभर आंतरिक कारणों से ट्रांसफर होते रहते हैं, इसलिए वहां पर सामान्य ट्रांसफर नीति का प्रभाव नहीं होता। मंत्री जायसवाल ने यह भी बताया कि निगम, मंडल और बोर्ड में हाल ही में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, इसलिए इन विभागों के कर्मचारियों के भी तबादले नहीं किए जाएंगे। कुल मिलाकर…सरकार की इस नई तबादला नीति का लाभ सीमित विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा। नीति को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ लागू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
