बिलासपुर! सरपंच एवं उप सरपंच बर्खास्त: पक्का मकान एवं डेयरी फार्म बनाकर शासकीय भूमि पर किया कब्जा.. पढ़िए पूरी खबर…..

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत बसिया की सरपंच उषा यादव और उपसरपंच बलदाऊ यादव को शासकीय भूमि पर कब्जे के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय बिलासपुर ने मामले की जांच और संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की। शिकायत के अनुसार सरपंच उषा यादव गोठान के पास स्थित घास भूमि पर पक्का मकान बना रही थीं, जबकि उपसरपंच बलदाऊ यादव ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर डेयरी फार्म स्थापित किया था। जांच में आरोप सही पाए गए। अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि खसरा नंबर 231/1 (8.260 हेक्टेयर) की घास भूमि के एक हिस्से पर मकान निर्माण और खसरा नंबर 213/8 (0.607 हेक्टेयर) की भूमि पर डेयरी फार्म बनाया गया। सुनवाई के दौरान सरपंच और उप सरपंच दोनों ने अतिक्रमण की बात स्वीकार की। न्यायालय ने इसे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36(1) का उल्लंघन मानते हुए उनके पद समाप्त करने का आदेश दिया। आदेश के तहत दोनों को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है।
