पुलिस कांस्टेबल के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पत्नी की गर्भावस्था का ध्यान रखने रोका गया ट्रांसफर, पढ़िए पूरी खबर……

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) धमतरी जिले के उमरगांव निवासी पुलिस कांस्टेबल नवदीप ठाकुर के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक उनकी पत्नी की गर्भावस्था को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है। आईजी रायपुर द्वारा जारी आदेश के तहत नवदीप ठाकुर का ट्रांसफर धमतरी से महासमुंद किया गया था। इस आदेश के खिलाफ नवदीप ठाकुर ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। याचिका में नवदीप ठाकुर ने बताया कि उनकी पत्नी डिगेश्वरी ध्रुव वर्तमान में 6 माह की गर्भवती हैं और उनका प्रसव संभावित रूप से तीन महीने बाद होगा। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि परिवार में गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए कोई अन्य सदस्य उपलब्ध नहीं है और ट्रांसफर की स्थिति में वह अपनी पत्नी की उचित देखभाल नहीं कर पाएंगे। हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नवदीप ठाकुर के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
