रायपुर में 5 करोड़ के चेक बाउंस केस में बड़ा फैसला : कारोबारी विजय नागपुरे को 2-2 साल की सजा, जमानत खारिज होने पर जेल भेजा
रायपुर में 5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में JMFC कोर्ट ने कारोबारी विजय नागपुरे को 2-2 साल की सजा सुनाई। जमानत खारिज होने के बाद आरोपी को जेल भेजा गया...


रायपुर। करीब 5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़े दो मामलों में रायपुर की अदालत ने कारोबारी विजय नागपुरे को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। JMFC विकास खांडे की अदालत ने दोनों प्रकरणों में आरोपी को 2-2 साल के कारावास की सजा दी। फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
दो पीड़ितों को 5 करोड़ रुपये देने के निर्देश
अदालत ने मामले में पीड़ित सुरेश अटलानी को 4 करोड़ रुपये और कंचन अटलानी को 1 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है। दोनों मामलों में निर्धारित राशि मिलाकर कुल 5 करोड़ रुपये की रकम पीड़ितों को दिए जाने के आदेश हुए हैं।
2021 के चेक बाउंस होने के बाद पहुंचा मामला कोर्ट
मामले की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। आरोप के मुताबिक विजय नागपुरे की ओर से जारी किए गए चेक बैंक में जमा किए जाने पर बाउंस हो गए। इसके बाद संबंधित पक्ष ने न्यायालय की शरण ली और मामला कानूनी प्रक्रिया में चला गया।
आरोपी के खिलाफ जारी हुआ था स्थायी वारंट
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ न्यायालय से स्थायी वारंट भी जारी किया गया था। जानकारी के अनुसार विजय नागपुरे वर्ष 2024 से फरार था। बाद में उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।
सजा के बाद जमानत की कोशिश नाकाम
कोर्ट द्वारा दोषी ठहराकर सजा सुनाए जाने के बाद विजय नागपुरे ने जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। जमानत नहीं मिलने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।




