नशे के सौदागरों पर बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई; तीन आरोपियों को 15-15 साल की सजा…07 माह में पूरा हुआ विचारण, प्रत्येक आरोपी पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड!

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई का त्वरित परिणाम सामने आया है। सिटी कोतवाली थाने के NDPS प्रकरण में विशेष NDPS न्यायालय, बिलासपुर ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले का विचारण करीब सात माह में पूरा हुआ। पुलिस के मुताबिक, अपराध क्रमांक 488/2025 में 8-9 सितंबर 2025 को कार्रवाई करते हुए कुल 114 नग Buprenorphine Injection, प्रत्येक 2 एमएल, यानी कुल 228 एमएल नशीली दवा बरामद की गई थी। इसके अलावा नशीली दवाओं के परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG10/BN2344, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई, भी जब्त की गई थी। पुलिस ने बताया कि 8 सितंबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने ज्वाली नाला के पास दबिश दी थी। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों के कब्जे से 62 Buprenorphine Injection बरामद किए गए। इसके बाद 9 सितंबर को आरोपी दुर्गा वर्मा के कब्जे से 52 इंजेक्शन बरामद किए गए। इस तरह कुल 114 इंजेक्शन जब्त किए गए।
तीन आरोपी दोषी करार…..
मामले में निकेत वस्त्रकार (23), जयंत वस्त्रकार (22) और दुर्गा वर्मा (31) को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने साक्ष्य-आधारित विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद विशेष NDPS न्यायालय ने तीनों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने कहा कि नशीली दवाओं की बिक्री, परिवहन और आपूर्ति में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मामले में हुई सजा को नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
