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सड़क पर वाहन रोककर हमला और जातिसूचक अपमान: जिला पंचायत सदस्य से भी की अभद्रता; मारपीट और धमकी के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एससी/एसटी एक्ट में पांच आरोपी गिरफ्तार!

कवर्धा: (प्रांशु क्षत्रिय) अनुसूचित जनजाति वर्ग के जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोगों के साथ मारपीट, जातिसूचक अपमान और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में कबीरधाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के तहत यह मामला थाना कवर्धा क्षेत्र का है। प्रार्थी रामकुमार मरकाम, निवासी ग्राम खम्हरिया थाना रेंगाखार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 जून 2026 को वह अपने साथियों और जिला पंचायत सदस्य राजकुमार मेरावी के साथ वाहन से कवर्धा से रेंगाखार लौट रहे थे। शिकायत के अनुसार, भोरमदेव पैलेस के समीप आरोपी गोकुल कौशिक ने उनका वाहन रोककर विवाद किया। इसके बाद सरोधा नहर पुलिया तिराहा स्थित बजरंगबली मंदिर के पास आरोपियों ने दोबारा वाहन रुकवाया और प्रार्थी व उनके साथियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। बताया गया कि विवाद के दौरान जिला पंचायत सदस्य राजकुमार मेरावी के हस्तक्षेप करने पर आरोपियों ने उनके खिलाफ जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग की भावनाओं और सम्मान को ठेस पहुंची। मामले में थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 251/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 296, 115(2), 351(3), 3(5) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द) और 3(1)(थ) के तहत प्रकरण कायम किया गया। एससी/एसटी एक्ट से संबंधित मामला होने के कारण इसकी विवेचना अजाक थाना के पर्यवेक्षण अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव द्वारा की गई। जांच के दौरान प्रार्थी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दस्तावेज और जाति प्रमाण-पत्र जब्त किए गए। आरोपी गोकुल कौशिक के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी-09-जेए-8841 भी बरामद कर जब्त की गई। पुलिस ने विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गोकुल कौशिक (32), गोविंद कौशिक (33), रामानुज कौशिक (38), सागर साहू (27) और आलोक तिवारी (21) शामिल हैं। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में उनके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के तथ्य सामने आए हैं। कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था भंग करने, जातीय वैमनस्य फैलाने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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