शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: जशपुर न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी को 10 साल की सजा!

जशपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) शादी का झांसा देकर युवती का लगातार शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 19 जनवरी 2024 को थाना कुनकुरी में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2018 में उसकी मुलाकात झारखंड के सिमडेगा निवासी वासिफ अंसारी (29 वर्ष) से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। वर्ष 2019 में आरोपी ने युवती को प्यार और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी वर्ष 2019 से जनवरी 2024 तक शादी का भरोसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी 3 जनवरी 2024 को उसे बिना बताए छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(N) एवं एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की विवेचना एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी एवं तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनील सिंह ने की। पुलिस ने आरोपी को वर्ष 2024 में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। मामले में पुलिस द्वारा साक्ष्यों के प्रभावी संकलन और लोक अभियोजक अजीत रजक की मजबूत पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
