बिलासपुर में सड़क सुरक्षा पर सख्ती, ऑटो पार्ट्स दुकानों को पुलिस की दो टूक चेतावनी…..

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में यातायात पुलिस बिलासपुर ने शहर के ऑटो पार्ट्स दुकानदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे की निगरानी में आयोजित बैठक में दुकानदारों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि मोडिफाइड साइलेंसर की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही प्रेशर हॉर्न का भंडारण और विक्रय भी नहीं किया जा सकेगा। यातायात पुलिस ने कहा कि अनावश्यक शोर, तेज हॉर्न और गैरकानूनी वाहन मॉडिफिकेशन सड़क हादसों का बड़ा कारण बन रहे हैं। इसे देखते हुए निर्देश दिए गए कि दुकानों पर केवल ISI मार्क वाले मानक हेलमेट ही बेचे जाएं, ताकि दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बैठक में दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के सामने अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई। मुख्य सड़कों पर सामान फैलाने, वाहनों को अव्यवस्थित ढंग से खड़ा करने या फुटपाथ घेरने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने यह भी साफ किया कि सड़क और फुटपाथ पर लगे बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स और होर्डिंग्स यातायात में बाधा बनते हैं। ऐसे मामलों में अब बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई की जाएगी। यातायात विभाग ने बताया कि शहर को सेक्टरवार योजना के तहत “यातायात उल्लंघन मुक्त शहर” बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसमें व्यापारियों और आम नागरिकों दोनों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने यातायात नियमों से संबंधित सूचना बोर्ड लगाने और फुटपाथ पूरी तरह खाली रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के साथ यातायात विभाग के अधिकारी टैंगो इंदल पाटले, टैंगो साहू सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
