बिलासपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पुलिस अलर्ट, समय सीमा तय….

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) जिले में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शांति व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। पुलिस के मुताबिक शहर के होटल, रेस्टोरेंट, बार और रिसॉर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन रात 12:30 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी तरह का डीजे, नाच-गाना या पार्टी की अनुमति नहीं होगी। वहीं खुले और सार्वजनिक स्थानों पर रात 10:30 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे या म्यूजिक बजाने पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने पर आयोजकों के साथ-साथ डीजे संचालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर की रात जिलेभर में 800 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। शहर और आउटर एरिया में कुल 74 गश्ती प्वाइंट बनाए गए हैं। हर चौक-चौराहे पर 8 से 10 जवान मौजूद रहेंगे। हुड़दंग, स्टंटबाजी और सड़क पर केक काटने जैसी गतिविधियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। नेशनल हाईवे और मुख्य सड़कों पर भी कड़ी निगरानी होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती, नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी और नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। लापरवाही से वाहन चलाने पर MV एक्ट धारा 184, शराब पीकर वाहन चलाने पर धारा 185 के तहत जेल और जुर्माना, शांति भंग करने पर बीएनएस धारा 189 के तहत कार्रवाई होगी। इस बार शहर के होटल-रेस्टोरेंट में कोई बड़ा न्यू ईयर इवेंट या सेलिब्रिटी कार्यक्रम नहीं रखा गया है। कुछ जगहों पर सीमित डीजे नाइट का आयोजन होगा, जबकि लोग रिसॉर्ट और पिकनिक स्पॉट पर नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने साफ किया है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कार्यक्रम जबरन बंद कराए जाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि नया साल पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाए।
