बिलासपुर; पुलिस की बड़ी कार्रवाई; नशे के कारोबार से अर्जित 38.50 लाख की संपत्ति फ्रीज!

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में आरोपियों की नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी कांति पांडे निवासी चोरभट्ठी खुर्द थाना सकरी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के 3 प्रकरण दर्ज हैं। अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि से उन्होंने चोरभट्ठी खुर्द में 15 लाख का मकान और चोरभट्ठी कला में 21 लाख की जमीन खरीदी थी। इसी तरह आरोपी दीपक गंडा निवासी कोडपल्ला अंबाभना (ओडिशा) के विरुद्ध थाना सकरी में अपराध क्रमांक 533/2025 धारा 20(बी), 29 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध है। उसके पास से 2.50 लाख नगद जब्त किया गया था, जो अवैध गांजा बिक्री से अर्जित था। विवेचना के दौरान केवल 50 दिनों के भीतर ही आरोपियों की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज किया गया। फ्रीज की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित बाजार कीमत लगभग 38.50 लाख आँकी गई है। पूरी कार्रवाई के बाद यह संपत्तियाँ माननीय SAFEMA न्यायालय, मुंबई को भेजी गईं। पुलिस ने बताया कि अब तक बिलासपुर जिले में कुल 7 प्रकरणों में 19 आरोपियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7.40 करोड़ है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सुरेंद्र तिवारी की भूमिका सराहनीय रही। उनके उत्कृष्ट कार्य पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने उन्हें नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।



















