बिलासपुर; चाकुओं की खुलेआम बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, जनहित याचिका में शुरू हुई सुनवाई, सरकार और अफसरों से मांगा जवाब!

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) शहर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं और दुकानों पर चाकुओं की खुलेआम बिक्री को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। गुरुवार को कोर्ट ने इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई शुरू की। डिवीजन बेंच ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी बिलासपुर, कलेक्टर और एसपी बिलासपुर को पक्षकार बनाया है। इसके साथ ही गृह विभाग के प्रमुख सचिव को भी मामले में शामिल करते हुए उनसे व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पर जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी और चाकुओं की अवैध व अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए। दरअसल, हाल ही में बिलासपुर में चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आईं, जिनके बाद एक समाचार रिपोर्ट में दुकानों में चाकुओं की आम बिक्री का मुद्दा उठाया गया था। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वयं इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी, जहां सरकारी पक्ष को विस्तृत जवाब पेश करना होगा। हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद उम्मीद है कि शहर में चाकुओं की बेतहाशा बिक्री पर जल्द ही कड़ा कदम उठाया जाएगा।
