बिलासपुर; सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू बेचने वालों की खैर नहीं: पुलिस ने चलाया ऑपरेशन..COTPA एक्ट के तहत हुई 140 कार्यवाहियां, 33 हजार से ज्यादा मिला जुर्माना!

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने की दिशा में बिलासपुर पुलिस ने तंबाकू विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त मोर्चा खोल दिया है। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अंतर्गत आगामी 26 जून अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मद्देनजर 18 जून को जिले भर में एक साथ विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें COTPA एक्ट 2003 के तहत कुल 140 चालानी कार्यवाहियाँ की गईं और 33100 रूपये का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर एएसपी (शहर) राजेन्द्र कुमार जायसवाल, एएसपी (ग्रामीण) अर्चना झा एवं एएसपी (ACCU) अनुज कुमार के नेतृत्व में सभी शहरी व ग्रामीण थानों द्वारा एक साथ संचालित किया गया। अभियान के दौरान स्कूल-कॉलेज परिसरों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू बेचने वालों एवं धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई की गई। स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में संचालित दुकानों की जांच की गई और चेतावनी दी गई। कुछ दुकानों पर नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की सूचना पर पुलिस ने संबंधित दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी। वहीं जिन दुकानों पर धूम्रपान निषेध संकेत बोर्ड नहीं लगे थे, वहां तत्काल बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। यह अभियान केवल दंडात्मक कार्यवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम नागरिकों को तंबाकू के दुष्परिणामों और COTPA एक्ट की जानकारी भी दी गई। पुलिस कर्मियों ने लोगों से अपील की कि वे स्वयं तंबाकू से दूर रहें और दूसरों को भी इसके खिलाफ जागरूक करें।
