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बिलासपुर; नगर निगम ने एक रात में हटाए 300 अवैध बैनर-पोस्टर, 80 हजार का जुर्माना वसूला..पढ़िए पूरी खबर………

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) शहर में अवैध विज्ञापनों के खिलाफ बिलासपुर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए बीती रात बड़ी कार्रवाई की। मेयर पूजा विधानी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की बैठक के बाद निगम की टीम ने देर रात शहरभर में अभियान चलाया और 300 से अधिक अवैध बैनर और पोस्टर हटाए। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान तीन निजी क्लिनिक सहित कई अन्य संस्थानों पर कुल 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। नियमों के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति बैनर या पोस्टर लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद शहर की सड़कों, डिवाइडर और सरकारी संपत्तियों पर अवैध विज्ञापन लगाए जा रहे थे। MIC की बैठक में अवैध प्रचार सामग्री पर रोक लगाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। अब हर फ्लेक्स पर प्रिंटर का नाम और पता अंकित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, यदि कोई अवैध फ्लेक्स पाया गया तो उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना 50 प्रतिशत फ्लेक्स छपवाने वाले और 50 प्रतिशत प्रिंटर से वसूला जाएगा।

सड़कों पर लगे स्थाई बोर्ड भी हटेंगे……

निगम ने दुकानों के बाहर सड़कों पर लगे स्थाई बोर्डों पर भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जोन अधिकारियों और अतिक्रमण विभाग की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, जो प्रमुख मार्गों पर नियमित निगरानी रखेंगी और अवैध विज्ञापनों को हटाएंगी।

दूसरे दिन भी चला अभियान, कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना…..

अभियान के दूसरे दिन मंगला, वेयरहाउस और कोनी रोड क्षेत्र में लोटस चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मैक्स क्लिनिक और युक्ति लिवर एंड गैस्ट्रो केयर पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, कोनी रोड पर एक डिवाइडर में जन्मदिन का पोस्टर लगाए जाने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना ठोका गया।

प्रिंटर्स और राजनैतिक दलों को दी चेतावनी……

निगम प्रशासन ने सभी प्रिंटर्स, टेंट व्यवसायियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें नई गाइडलाइन की जानकारी दी। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में अवैध प्रचार सामग्री लगाई गई तो सामान जब्त कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार का जुर्माना……

शासकीय संपत्तियों पर अवैध रूप से प्रचार सामग्री लगाने पर आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई मंगलवार को की गई। नगर निगम ने आम नागरिकों और संस्थानों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर बैनर-पोस्टर लगाने से बचें और नगर की सुंदरता व यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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