छत्तीसगढ़; अब परिवहन कार्यालय के चक्कर खत्म! घर बैठे बनवाएं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, परिवहन विभाग की बड़ी सुविधा..ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण अब पूरी तरह ऑनलाइन, खबर पढ़कर जानिए कैसे……..

रायपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन सेवा पोर्टल Parivahan.gov.in के माध्यम से वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब आवेदकों को किसी भी एजेंट या बिचौलिये की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही वाहन पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस सहित कुल 42 सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने बताया कि यह पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। आवेदक आधार अभिप्रमाणन के जरिए अपनी सेवा का चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वाहन से जुड़ी 23 सेवाएं और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 19 सेवाएं अब पोर्टल पर उपलब्ध हैं। जिसमें वाहन से जुड़ी प्रमुख सेवाएं वाहन का अस्थाई पंजीकरण और स्थायी पंजीकरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) की डुप्लिकेट कॉपी और पते में बदलाव, स्वामित्व हस्तांतरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC), परमिट जारी करना, नवीनीकरण और हस्तांतरण, वाहन का रूपांतरण और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना वहीं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं में, लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लिकेट लाइसेंस, नाम या पते में बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज, कंडक्टर लाइसेंस संबंधी सेवाएं शामिल हैं।
कैसे करें आवेदन…?
1. पोर्टल Parivahan.gov.in पर जाएं।
2. ‘Online Services’ में ‘Vehicle Related Services’ या ‘Driving License Related Services’ का चयन करें।
3. अपनी आवश्यक सेवा का चुनाव करें और ऑनलाइन आवेदन करें।
अब तक इस पोर्टल के माध्यम से 1,724 वाहन पंजीकरण और 34,225 लाइसेंस संबंधी आवेदन सफलतापूर्वक निपटाए जा चुके हैं। परिवहन विभाग आम जनता के लिए सेवाओं को और अधिक सरल और डिजिटल बनाने के लिए सतत प्रयासरत है।
