BILASPUR: 4 वर्ष पहले हुए हादसे में युवक की मौके पर हुई थी मौत, गाड़ी का बीमा नहीं इसलिए ड्राइवर व मालिक देंगे 13.50 लाख, पढ़िए पूरी खबर…..

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) बीते लगभग 4 वर्ष पहले सड़क हादसे में बोलेरो वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई थी। परिजनों द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 13 लाख 50 हजार 672 रुपए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार माना है। ऐसे मामलों में प्रायः क्षतिपूर्ति भुगतान का उत्तरदायित्व बीमा कंपनी पर आता है। लेकिन इस मामले में क्षतिपूर्ति का भुगतान वाहन चालक और वाहन स्वामी द्वारा किया जाएगा। क्योंकि वाहन स्वामी ने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते समय जो चेक दिया था, वह बाउंस हो गया। इसलिए इंश्योरेंस निरस्त किया जा चुका था। यानी घटना के दिन उक्त बोलेरो वाहन का कोई बीमा नहीं था।

मिली जानकारी के मुताबिक ईश्वर प्रसाद पिता गेंदलाल यादव उम्र 18 वर्ष ग्राम हथनेवरा भाठापारा चांपा का निवासी था। वह 20 सितंबर 2020 को सुबह 7 बजे अपनी बाइक पर अपने घर हथनेवरा जा रहा था। इसी समय बिर्रा-चांपा रोड पर बोलेरो ओडी-14-7140 के ड्राइवर ने लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए रांग साइड से आकर उसे टक्कर मार दी थी। इस हादसे में ईश्वर प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस पर चांपा पुलिस ने बोलेरो चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की थी। इधर ईश्वर के माता-पिता की ओर से आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया गया था। परिजनों द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत (चतुर्थ अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) ने उन्हें 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित 13 लाख 50 हजार 672 रुपए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार माना है।
