गरबा की ड्रेस, हाथ में सिगरेट और पिस्टलनुमा वस्तु; वायरल वीडियो पर पुलिस का शिकंजा..9 गिरफ्तार!


बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) गरबा की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन और पिस्टल जैसी वस्तु का प्रदर्शन करते हुए बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिलासपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत के आधार पर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 299 एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए बाउंड ओवर की प्रक्रिया भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर एक शिकायतकर्ता ने थाना सिविल लाइन पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि एक महिला और उसके महिला-पुरुष सहयोगियों ने गरबा की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन करते हुए तथा पिस्टल जैसी वस्तु हाथ में लेकर वीडियो बनाया। बताया गया कि इस वीडियो को गरबा टिकट और मेकअप के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से तैयार कर इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर प्रसारित किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वीडियो में भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत आपत्तिजनक गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया, जिससे समाज में गलत संदेश जाने और युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
शिकायत मिलते ही दर्ज हुआ अपराध…..
शिकायत एवं उपलब्ध वीडियो के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने अपराध क्रमांक 1390/2026 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर चेतावनी.. ।
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आस्था, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल प्रचार-प्रसार या मनोरंजन के नाम पर इस तरह नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी वर्ग की भावनाएं आहत हों अथवा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका पैदा हो। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज और प्रचार पाने के लिए धार्मिक प्रतीकों का आपत्तिजनक प्रदर्शन करने, अशोभनीय सामग्री प्रसारित करने या हथियारनुमा वस्तुओं का अनुचित प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

