सूरजपुर डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला : पुलिसकर्मी की पत्नी-बेटी की हत्या के मामले में 3 को फांसी और एक को दी उम्रकैद
सूरजपुर डबल मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। प्रधान आरक्षक की पत्नी-बेटी की हत्या के मामले में कुलदीप साहू, रिंकू और चंद्रकांत चौधरी को फांसी, जबकि आर्यन उर्फ गोल्डी को उम्रकैद की सजा मिली...

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तत्कालीन प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने मामले में सजा का ऐलान किया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुलदीप साहू, रिंकू उर्फ फूल सिंह और चंद्रकांत चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि आर्यन उर्फ गोल्डी को उम्रकैद दी गई है।
13 अक्टूबर 2024 की रात हुई थी दोहरे हत्याकांड की वारदात
मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात का है। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तत्कालीन प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच आगे बढ़ाई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में मामला पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विभिन्न साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दोषी माना और अब उनके खिलाफ सजा सुनाई है।
छह आरोपियों पर चला था केस, दो को मिली राहत
इस मामले में कुल छह आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में सुनवाई चली। इनमें कुलदीप साहू और चंद्रकांत चौधरी, जिन्हें पूर्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बताया गया है, समेत अन्य आरोपी शामिल थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहा। अब अदालत ने इन्हीं चार आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का फैसला सुनाया है।
किस आरोपी को क्या सजा?
कोर्ट के फैसले के अनुसार:
कुलदीप साहू- मृत्युदंड
रिंकू उर्फ फूल सिंह- मृत्युदंड
चंद्रकांत चौधरी- मृत्युदंड
आर्यन उर्फ गोल्डी- आजीवन कारावास

