बिलासपुर; स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के खिलाफ कार्रवाई, 15 प्रतिष्ठानों पर चला प्रशासन का डंडा!

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं कलेक्टर बिलासपुर के निर्देशानुसार बुधवार को जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर सख्ती दिखाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सहायक औषधि नियंत्रक बिलासपुर के मार्गदर्शन में औषधि विभाग, नगर निगम जोन क्रमांक-01 और सकरी पुलिस थाना की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, कामेश्वरी पटेल और सुमन लता कंवर की टीम ने आत्मानंद स्कूल परिसर सकरी, कानन पेंडारी और कोटा बायपास क्षेत्र के आसपास कुल 15 दुकानों का निरीक्षण किया।

इस दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर 2,100 रुपये का चालान काटा गया। कार्रवाई के दौरान दो दुकानों को स्कूल से 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचते पाया गया। दोनों दुकानदारों को चेतावनी देते हुए भविष्य में तंबाकू पदार्थ की बिक्री न करने की हिदायत दी गई। वहीं सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिस पर धारा 4 के तहत जुर्माना लगाया गया। सकरी क्षेत्र की 12 दुकानों को निर्देशित किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर स्पष्ट रूप से “यहां धूम्रपान निषेध है” और “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित है” संबंधी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।

