बिलासपुर में अवैध कबाड़ बरामद: बिना लाइसेंस संचालित हो रहा था कारोबार, 210 किलो मटेरियल जब्त…खबर पढ़कर जानिए पूरा मामला……..

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) जिले में अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर, मुखबिर की सूचना के आधार पर 18 अप्रैल को पुराने बस स्टैंड के पास छापेमारी की गई। इस दौरान आरोपी नानू गोंड के कब्जे से 210 किलो अवैध लोहे का कबाड़ बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि पुराने बस स्टैंड के पास अवैध रूप से लोहे के रॉड, एंगल और कूलर बॉडी जैसे कबाड़ सामग्री जमा की गई है। टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड की और कबाड़ को जब्त किया। पूछताछ में आरोपी नानू गोंड वैध बिल और गुमास्ता लाइसेंस पेश नहीं कर सका। नोटिस देने के बावजूद दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर आरोपी के कब्जे से 210 किलो लोहे का कबाड़ जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई जप्ती पत्रक के गवाहों की उपस्थिति में की गई। मामले में इस्त. क्र. 09/25 के तहत धारा 35(1) बीएनएसएस / 303(2) बीएनएस के अंतर्गत विधिवत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध कारोबारियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
ये हैं गिरफ्तार आरोपी…….
नानू गोंड पिता स्व. नरेन्द्र गोंड उम्र 19 वर्ष निवासी इमलीभाठा अटल आवास सरकण्डा जिला बिलासपुर।
