छत्तीसगढ़ में 2897 बीएड धारकों की सहायक शिक्षक पदों से छुट्टी: डीएड धारकों को मिलेगा मौका.. बनेंगे शिक्षक, पढिए पूरी खबर…..

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) छत्तीसगढ़ के प्रायमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए बीएड धारकों की नियुक्ति को अवैध ठहराया है, जिसके बाद प्रदेश के 2897 सहायक शिक्षकों की नौकरी जाएगी। इन पदों पर डीएड पास उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। 4 मई 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग ने सरगुजा और बस्तर संभाग में 12,489 शिक्षक पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें से 6,285 पद सहायक शिक्षक के थे। लेकिन डीएड धारकों को प्राथमिकता देने के बजाय बीएड पास उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इसके खिलाफ डीएड धारकों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को बीएड धारकों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया और शिक्षा विभाग को 42 दिनों के भीतर पुनरीक्षित सूची जारी कर डीएड डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य और बीएड धारकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड की योग्यता को प्रायमरी स्कूलों के लिए अवैध माना। इसके बाद 2897 सहायक शिक्षकों की नौकरी जाना तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग को बीएड धारकों को हटाने का निर्देश जारी करना होगा। डीएड धारक रायपुर जाकर शिक्षा अधिकारियों से मिले हैं और शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बीएड धारकों की छुट्टी के बाद डीएड धारक उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस फैसले से संबंधित आदेश जल्द जारी किए जाने की संभावना है।
