मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली पर बड़ा फैसला : अंबुजा सिटी सेंटर की अपील खारिज, फ्री पार्किंग का आदेश बरकरार
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल की अपील खारिज कर दी। ग्राहकों से अलग पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित मानते हुए फ्री पार्किंग का आदेश बरकरार रखा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मॉल आने वाले ग्राहकों से पार्किंग के नाम पर ली जाने वाली राशि को लेकर चल रहे विवाद में राज्य उपभोक्ता आयोग ने अहम आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन की अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग के 22 अप्रैल 2026 के आदेश को बरकरार रखा गया है।
जिला आयोग ने मॉल में आने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों से अलग से पार्किंग शुल्क लेने को अनुचित माना था और ग्राहकों के लिए निशुल्क पार्किंग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
राज्य आयोग ने बरकरार रखा जिला आयोग का आदेश
मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने की। मॉल प्रबंधन ने जिला आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिसे राज्य आयोग ने खारिज कर दिया। परिवादी की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) और विभिन्न हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए पार्किंग शुल्क वसूली पर आपत्ति दर्ज कराई।
मेंटेनेंस शुल्क का भी उठा मुद्दा
मामले में यह पक्ष रखा गया कि मॉल प्रबंधन दुकानदारों से पहले ही सुरक्षा, बिजली, एस्केलेटर और अन्य सुविधाओं के लिए मेंटेनेंस शुल्क लेता है। ऐसे में ग्राहकों और कर्मचारियों से पार्किंग के लिए अलग राशि लेना उचित नहीं है। राज्य आयोग ने इस तरह की पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के दायरे में माना।
FASTag से ऑटोमैटिक वसूली पर भी टिप्पणी
मामले में निजी परिसर के भीतर FASTag के जरिए स्वतः पार्किंग शुल्क या टोल जैसी राशि वसूलने के अधिकार का मुद्दा भी सामने आया। आयोग के आदेश में मॉल प्रबंधन के ऐसे शुल्क संग्रह के अधिकार पर भी सवाल उठाया गया है।
FSI छूट का क्या है कनेक्शन?
मामले में भवन निर्माण नियमों के तहत पार्किंग के लिए मिलने वाली FSI छूट का पहलू भी महत्वपूर्ण रहा। सवाल यह है कि यदि किसी व्यावसायिक भवन को पार्किंग के लिए नियमों के तहत सुविधा या छूट मिलती है, तो क्या उस पार्किंग स्थान के इस्तेमाल के लिए ग्राहकों से अलग शुल्क लिया जा सकता है।

