नाबालिग से दुष्कर्म, गिरफ्तारी का भय, अपहृता बालिका के साथ लुकछिप रहा था आरोपी…? कोनी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार….?


बिलासपुर:- (शेख असलम की रिपोर्ट) नाबालिग लड़की को भगाने की रिपोर्ट पर कोनी पुलिस धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान दिनांक 17.04.2023 को मुखबिर से सूचना मिला कि प्रकरण का आरोपी अपहृता बालिका को लेकर बिलासपुर से सेन्दरी आने वाला है। उक्त सूचना पर कोनी पुलिस अपहृता बालिका को आरोपी साहिल सुनहले उर्फ नानू के कब्जे से बरामद कर थाना ले आई। जहाँ पूछताछ पर पीड़िता बालिका ने आरोपी साहिल सुनहले को नाबालिग होना जानते हुए, शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर रायपुर ले जाना एवं रायपुर में किराये का मकान लेकर लगातार शारीरिक संबंध बनाना बताई। जिस पर आरोपी साहिल सुनहले को पुलिस ने धारा-363, 366, 376(2)(ढ) भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया हैं।
आरोपी:-
01. साहिल सुनहले उर्फ नानू पिता अनिल सुनहले उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सेन्दरी रमतला रोड़ थाना कोनी जिला बिलासपुर।
उक्त कार्यवाही में इनका रहा विशेष योगदान:-
उपनिरीक्षक प्रसाद सिन्हा, सउनि. सुरेन्द्र कुमार तिवारी, प्रधान आरक्षक संजय शर्मा, आरक्षक समारु लकड़ा, सूरज कुर्रे, विजेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र साहू, महिला आरक्षक शारदा कतलम, सुरेखा कुर्रे।


