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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म: अपहरण कर रायगढ़ से ओडिशा ले गया आरोपी; आरोपी गिरफ्तार!

रायगढ़: (प्रांशु क्षत्रिय) विशेष वर्ग की 19 वर्षीय युवती के अपहरण, दुष्कर्म और धमकी के मामले में घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने, विरोध करने पर धमकाने और जबरन अपने साथ रायगढ़ तथा ओडिशा ले जाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 31 मई 2026 को थाना घरघोड़ा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व उसकी पहचान ग्राम पुसल्दा निवासी ललित लोहार उर्फ ललित अगरिया से हुई थी, जो एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स भट्ठे में कार्य करता था। आरोपी ने प्रेम और विवाह का भरोसा दिलाकर उसका विश्वास जीता और बाद में दबाव तथा धमकी के जरिए उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता के मुताबिक, होली के कुछ दिनों बाद 8 मार्च 2026 को आरोपी ने गांव के एक बाड़ी क्षेत्र में उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाए और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह लगातार भय और दबाव बनाकर कई बार उसका शोषण करता रहा। शिकायत में यह भी बताया गया कि 11 मई 2026 की रात आरोपी युवती के घर पहुंचा और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर रायगढ़ ले गया। वहां आरोपी के माता-पिता ने युवती को उसके घर छोड़ने की समझाइश दी, लेकिन आरोपी उसे अपने साथ रखता रहा और एक सप्ताह तक डरा-धमकाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में वह युवती को ओडिशा स्थित अपनी नानी के घर ले गया, जहां उसने युवती को अपनी पत्नी बताकर परिचितों से मिलवाया। ओडिशा में रहने के दौरान पीड़िता ने किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन से अपने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद 28 मई को परिजन वहां पहुंचे और उसे वापस घर लेकर आए। घर लौटने के बाद भी आरोपी द्वारा दोबारा उठा ले जाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दिए जाने के कारण पीड़िता तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करा सकी। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(ड), 127(4), 140(3), 351(3) तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(अ) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर मामले को गंभीर मानते हुए एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।विवेचना के दौरान मिली सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी ललित लोहार उर्फ ललित अगरिया (20 वर्ष), निवासी ग्राम पुसल्दा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं और विशेष वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में रायगढ़ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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