अवैध महुआ शराब के संगठित कारोबार पर बिलासपुर पुलिस का बड़ा प्रहार; दो मंजिला कोठी, ट्रैक्टर, कार समेत लाखों की संपत्ति जब्त..नशा विरोधी अभियान ‘चेतना’ के तहत राज्य में पहली कानूनी पहल!

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) अवैध शराब के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोनी क्षेत्र में लंबे समय से महुआ शराब का अवैध उत्पादन और बिक्री करने वाले संगठित गिरोह की 50 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस कार्यवाही में देशभर में पहली बार नवीन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 बीएनएसएस 2023 का प्रयोग किया गया है। थाना कोनी पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी दंपति संतोष वर्मा व देवीबाई वर्मा अपने पुत्र राहुल वर्मा के साथ मिलकर वर्षों से अवैध रूप से हाथ भट्टी से महुआ शराब बना और बेच रहे थे। इस गिरोह पर पूर्व में भी कई वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन फिर भी इनकी अवैध गतिविधियां लगातार जारी थीं। पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपियों द्वारा अवैध शराब बिक्री से जो आमदनी हुई, उससे उन्होंने एक प्लॉट, दो मंजिला मकान, ट्रैक्टर, कार और दो मोटरसाइकिल खरीदी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपियों का कोई वैध आय स्रोत नहीं है जिससे इतनी संपत्ति अर्जित की जा सके। इसके आधार पर बिलासपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई और धारा 107 बीएनएसएस 2023 के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत हुआ प्रतिवेदन…..
कोनी पुलिस ने पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की है। शीघ्र ही संपत्ति को विधिवत रूप से फ्रीज करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रदेश में पहली बार बीएनएसएस कानून का प्रयोग, अपराधियों में खौफ……
राज्य में यह पहला मामला है, जिसमें संगठित अपराधियों की अवैध संपत्ति को बीएनएसएस की धारा 107 के तहत जब्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे अवैध शराब के गोरखधंधे में लिप्त अन्य अपराधियों में खौफ का माहौल बना है।
