बिलासपुर; महामाया ढाबा में बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर मैनेजर गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत FIR दर्ज..पढ़िए पूरी खबर!

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) शराबबंदी और अवैध मदिरा व्यापार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ढाबा में अवैध रूप से शराब पिलाने के मामले का खुलासा किया है। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम गोबरिपाठ स्थित महामाया ढाबा में बिना लाइसेंस शराब परोसने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर ढाबा मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध शराब बिक्री एवं होटल-ढाबों में गैरकानूनी रूप से शराब सेवन कराने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कि दिनांक 15 जून 2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महामाया ढाबा में ग्राहकों को खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। सूचना की पुष्टि होते ही कोटा पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और ढाबा के मैनेजर धनीराम मानिकपुरी पिता रघुवीर दास मानिकपुरी निवासी महामाया ढाबा गोबरिपाठ को मौके से गिरफ्तार किया। ढाबे में शराब परोसने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी अवैध रूप से ढाबे को सामान्य मदिरालय के रूप में संचालित कर रहा था। आरोपी के विरुद्ध धारा 36(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम तथा इस्तगासा क्रमांक 32/218/2025 अंतर्गत धारा 170, 126, 135(3) बी.एन.एस.एस. के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है।
