बिलासपुर की सड़कें होंगी फ्री; शहर में बसों का नया रूट, अब नहीं मिलेगी एंट्री!..01 जून से बड़ा बदलाव: सवारी बसों की एंट्री पर रोक!

बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) शहर के निरंतर विस्तार और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण शहर के भीतर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार शहर की यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम और सुचारू बनाए रखने हेतु सवारी बसों के संचालन मार्ग में परिवर्तन किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों का आवागमन शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों से होता है, वहीं नेहरू चौक क्षेत्र, जहां तहसील कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन, जिलाधीश कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जिला न्यायालय सहित कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय स्थित हैं, वहां आम नागरिकों के साथ-साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों का नियमित आना-जाना लगा रहता है। इन परिस्थितियों में यातायात की सुगमता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दिनांक 21 मई 2025 को बस संचालकों के साथ हुई बैठक में भी इस परिवर्तन पर सहमति बनी, जो बैठक की कार्यवाही में उल्लेखित है। उक्त निर्णय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत जनहित में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश के अनुसार कम दूरी की छोटी एवं मध्यम श्रेणी की बसों को छोड़कर अन्य सभी सवारी बसों के शहर में सीधे प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इनके संचालन हेतु परिवर्तित मार्ग इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं…….
01. रतनपुर होकर कटघोरा, अंबिकापुर एवं पेंड्रा-गौरेला की ओर जाने वाली बसें हाईटेक बस स्टैंड से गुम्बर पेट्रोल पंप, छतौना मोड़, पेंड्रीडीह, नेशनल हाईवे, सकरी, सेंधरी बाईपास होते हुए रतनपुर रोड से चलेंगी।
02. मस्तुरी होकर पचपेड़ी, जांजगीर और शिवरीनारायण की ओर जाने वाली बसें हाईटेक बस स्टैंड से गुम्बर पेट्रोल पंप, सिरगिट्टी, महमंद, मस्तुरी मार्ग से परिचालित होंगी।
03. सीपत और उससे आगे की ओर जाने वाली बसें हाईटेक बस स्टैंड से गुम्बर पेट्रोल पंप, सिरगिट्टी, महमंद, गुरुनानक चौक, गोपका मार्ग से संचालित होंगी।
04. सकरी-तखतपुर होकर कोटा और मुंगेली की ओर जाने वाली बसें हाईटेक बस स्टैंड से गुम्बर पेट्रोल पंप, छतौना मोड़, पेंड्रीडीह नेशनल हाईवे, सकरी बाईपास मार्ग से जाएंगी।
यह आदेश दिनांक 27 मई 2025 को जारी किया गया है और 01 जून 2025 से प्रभाव में आएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
