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भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल की चुनाव याचिका : हाईकोर्ट में विजय बघेल की गवाही दर्ज, 13 अक्टूबर को अहम आदेश

भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। विजय बघेल की गवाही दर्ज हुई, अतिरिक्त मुद्दों पर 13 अक्टूबर को आदेश आएगा....

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भाजपा नेता विजय बघेल की चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई का सिलसिला जारी है। मंगलवार को हुई कार्यवाही में विजय बघेल स्वयं अदालत पहुंचे, जहां चुनाव याचिका के सिलसिले में उनके साक्ष्य दर्ज किए गए।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग को लेकर दाखिल आवेदन पर भी कोर्ट के समक्ष दलीलें रखी गईं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए मामले को 13 अक्टूबर 2026 को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया है।

पुराने आवेदन पर कोर्ट दे चुका है फैसला

चुनाव याचिका में प्रतिवादी-1 की ओर से पहले एक आवेदन दाखिल किया गया था। हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2026 को उस आवेदन को खारिज कर दिया था। यह आवेदन CPC के ऑर्डर VII नियम 11 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(1) के तहत प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन के खारिज होने के बाद याचिका की सुनवाई साक्ष्य दर्ज करने के चरण में पहुंची। इसी प्रक्रिया के तहत विजय बघेल की व्यक्तिगत मौजूदगी में उनकी गवाही रिकॉर्ड की गई।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया गया हवाला

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी-1 की ओर से अदालत को बताया गया कि 3 अक्टूबर 2026 को अतिरिक्त मुद्दे तय करने के लिए IA No. 12/2026 दाखिल किया गया है। आवेदन में CPC के ऑर्डर XIV के नियम 1, 2(2) और 5 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 87 का हवाला दिया गया है। प्रतिवादी पक्ष के अनुसार, यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर 2026 के आदेश को ध्यान में रखते हुए दाखिल किया गया है। यह आदेश SLP(C)-33790/2026 में पारित हुआ था।

याचिकाकर्ता पक्ष ने जवाब पहले ही दाखिल किया

विजय बघेल की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी-1 के IA No. 12/2026 पर उनकी ओर से जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका है। इसके बाद कोर्ट ने अतिरिक्त मुद्दे तय करने से जुड़े आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

13 अक्टूबर को तय होगी आगे की दिशा

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले को 13 अक्टूबर 2026 को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट के आगामी आदेश से यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से मांगे गए अतिरिक्त मुद्दों को चुनाव याचिका की आगे की सुनवाई में शामिल किया जाएगा या नहीं।

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