4 करोड़ की ठगी और आत्महत्या केस में 4 और गिरफ्तार : शेयर बाजार-तंत्र मंत्र के नाम पर रकम दोगुनी करने का आरोप
राजनांदगांव में 4 करोड़ की ठगी और आत्महत्या मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया। शेयर बाजार और तंत्र-मंत्र से रकम दोगुनी करने का झांसा देने का आरोप...

राजनांदगांव। शेयर बाजार और कथित तंत्र-मंत्र के जरिए रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करीब 4 करोड़ रुपये की ठगी और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलराम साहू, युवराज साहू, मिलाप राम साहू और शुभम साहू के रूप में हुई है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद चारों को हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत मिल गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान इन चारों की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने 4 अक्टूबर 2026 को चारों को गिरफ्तार किया।
पैसे दोगुने करने का झांसा देकर लिए करोड़ों रुपये
मामला कोमल साहू की मौत से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी मोहम्मद अजीज खान ने कोमल साहू को शेयर बाजार के साथ कथित तंत्र-मंत्र यानी ‘चटिया-मटिया’ के जरिए पैसा दोगुना करने का भरोसा दिलाया था। इस झांसे में आकर कोमल से करीब 4 करोड़ रुपये लिए गए। बताया गया कि रकम वापस नहीं मिलने के कारण कोमल साहू पर आर्थिक दबाव बढ़ता गया। कर्जदारों की ओर से लगातार दबाव और अपनी राशि वापस नहीं मिलने से वह मानसिक तनाव में थे।
17 अक्टूबर 2025 को खाया था जहर
पुलिस जांच के मुताबिक, 17 अक्टूबर 2025 को कोमल साहू ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने इसे कथित आर्थिक ठगी और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े प्रकरण के तौर पर जांचा। इसी दौरान मुख्य आरोपी के अलावा अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई।
मुख्य आरोपी समेत दो पहले हो चुके हैं गिरफ्तार
इस प्रकरण में पुलिस पहले ही मोहम्मद अजीज खान और योगेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में मिले तथ्यों और अन्य आरोपियों की भूमिका के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए चार और लोगों को गिरफ्तार किया।
इन चार आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने 4 अक्टूबर 2026 को जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनमें बलराम साहू (46), निवासी बालोद, युवराज साहू (38), निवासी धमतरी, मिलाप राम साहू (62) और शुभम साहू (26), दोनों निवासी दुर्ग शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत चारों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है।

